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म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर! पेमेंट के नियमों में हुआ बदलाव, जान लीजिए वरना नहीं कर पाएंगे निवेश

म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है. मामला म्यूचुअल फंड भुगतान से जुड़ा है. दरअसल, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज  31 मार्च 2022 से फीजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिये पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है. यानी अब म्यूचुअल फंड के निवेशक चेक से पेमेंट  नहीं कर पाएंगे. 

चेक पेमेंट नहीं कर पाएंगे 

दरअसल, फीजिकल इंस्ट्रूमेंट में चेक (Cheques), डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft), ट्रांसफर लेटर्स (Transfer Letters), बैंकर्स चेक (Banker’s Cheque), पे ऑर्डर (Pay Order) आ हैं, जिसके जरिये आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पेमेंट करते हैं. लेकिन, 31 मार्च से एमएफ यूटिलिटीज इन माध्यमों से पेमेंट नहीं लेगा. अगर आप भी एमएफ यूटिलिटीज से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक अप्रैल 2022 से आपको पेमेंट के लिए किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करना होगा.
सिस्टम में सुधार के लिए लिया गया फैसला
एमएफ यूटिलिटीज के एमडी एवं सीईओ गणेश राम ने बताया कि बाजार नियामक सेबी के नियमों के मुताबिक, चेक के जरिये पेमेंट केवल क्लीयरिंग कॉरपोरेशन या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही स्वीकार कर सकती है. अप्रैल 2022 से उसके प्लेटफॉर्म पर ई-कलेक्शन पेमेंट मोड यानी एनईएफसी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये पेमेंट की सुविधा नहीं होगी. यानी इन माध्यमों के जरिये आप एक अप्रैल 2022 से पेमेंट नहीं कर पाएंगे. एमएफ यूटिलिटीज ने बताया है कि सिस्टम में सुधार की वजह से यह फैसला लिया गया है.
नेट बैंकिंग और यूपीआई पर असर नहीं
एमएफ यूटिलिटीज ने बताया है कि निवेशकों के लिए ध्यान देने की बात है कि सिस्टम अपडेट का PayEezz (प्लेटफॉर्म पर एकमुश्त या कई SIP के पंजीकरण की सुविधा), नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिये पेमेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा. यानी इन माध्यमों से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. 

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